المدة الزمنية 1:43

पुरानी ज्वैलरी बेचने पर लगेगा 3 % का GST | GST rate of 3% for selling old jewellery

بواسطة DB Live
73 016 مشاهدة
0
288
تم نشره في 2017/07/13

अगर आपके घर में पुराना सोना पड़ा और बेचने को सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद से पुराने जेवर या सोना-चांदी बेचने पर भी तीन फीसदी जीएसटी ग्राहकों से वसूला जाएगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ये जानकारी देते हुए कहा कि अगर पुराने गहने बेचकर उस पैसे से नये जेवरात खरीदे जाते हैं तो जीएसटी में से 3 फीसदी टैक्स घटा दिया जाएगा। मसलन आप अपने पुराने गहने को लेकर बेचने जाते हैं और ज्वैलर पुराने गहने खरीदता है तो वह रिवर्स चार्ज में तीन फीसदी जीएसटी लेगा। यानी अगर ज्वैलरी एक लाख रुपए की है तो उसमें तीन हजार रुपए काट लिए जाएंगे, लेकिन अगर ग्राहक उस पैसे से नए जेवर खरीद लेता है, तो पुराने की बिक्री पर चुकाए गए टैक्स को खरीदे गए गहनों के जीएसटी की गणना करते समय एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ग्राहक ज्वैलरी में कुछ बदलाव या मरम्मत करवाता है तो उसे जॉब वर्क माना जाएगा। इस काम के लिए जितने पैसे लिए लिए जाएंगे, उसपर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि एक जुलाई से देशभर में एक देश-एक कर के तर्ज पर जीएसटी लागू हो चुका है। नए टैक्स स्बैल में गोल्ड पर तीन फीसदी और ज्वैलरी पर पांच फीसदी मेकिंग चार्ज से जीएसटी लगाया गया है। http://dblive.tv/

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 25